नए GST रेट से LPG सिलेंडर महंगा होगा या सस्ता, कितना पड़ेगा आपकी जेब पर असर New GST Rates

New GST Rates : भारत में करोड़ों घरों में एलपीजी सिलेंडर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एलपीजी केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि होटलों, रेस्टोरेंट्स और उद्योगों में भी एक अहम ईंधन है। 22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू होने जा रही हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या LPG पर टैक्स कम होगा या ज्यादा।

घरेलू LPG सिलेंडर पर कितनी GST दर?

3 सितंबर को हुई GST काउंसिल मीटिंग में यह साफ कर दिया गया कि घरेलू LPG पर पहले की तरह ही 5% जीएसटी लगेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। चाहे वह सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर हो या गैर-सब्सिडी वाला, दोनों पर 5% की दर लागू रहेगी।

LPG TypeNew GST Rate
घरेलू एलपीजी (सब्सिडी वाला)5%
घरेलू एलपीजी (गैर-सब्सिडी वाला)5%

कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर टैक्स

जहां घरेलू एलपीजी पर 5% टैक्स है, वहीं कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर टैक्स की दर कहीं ज्यादा है। जीएसटी काउंसिल ने इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है। यानी अब भी कॉमर्शियल उपयोग के लिए खरीदे जाने वाले सिलेंडरों पर 18% GST लगेगा।

Commercial LPG UseNew GST Rate
होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट18%
फूड ट्रक और मेस किचन18%
इंडस्ट्रियल हीटिंग18%

घरेलू और व्यावसायिक LPG में फर्क क्यों?

घरेलू और व्यावसायिक LPG पर टैक्स दर अलग-अलग इसलिए रखी गई है क्योंकि इनका उपयोग अलग तरह से होता है। जहां घरेलू LPG का सीधा असर आम लोगों की रसोई बजट पर पड़ता है, वहीं कॉमर्शियल LPG का उपयोग व्यापार और उद्योगों में किया जाता है। यही वजह है कि घरेलू उपयोग को सस्ता रखने के लिए 5% GST रखा गया है जबकि व्यावसायिक उपयोग के लिए 18% टैक्स जारी है।

एलपीजी पर नए GST का असर

22 सितंबर से लागू हो रहे GST सुधारों का असर कई जरूरी सामानों पर होगा। लेकिन LPG के मामले में आम जनता को राहत दी गई है क्योंकि टैक्स दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी घरेलू LPG की कीमतों पर GST के कारण कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा। वहीं, रेस्टोरेंट और उद्योगों को भी फिलहाल राहत नहीं मिली है क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडरों पर 18% GST जस का तस लागू रहेगा।

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